Aadhaar-PAN Linking : समय कम है! पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन से पहले ये काम जरूर निपटाएं

आधार-पैन लिंकिंग ( Aadhaar-PAN Linking  ) जरूरी! 31 दिसंबर 2025 से पहले पैन-आधार लिंक नहीं किया तो पैन हो सकता है निष्क्रिय, ₹1,000 जुर्माना और बैंकिंग सेवाएं भी रुक सकती हैं। जानें पूरी प्रक्रिया।

Aadhaar-PAN Linking

आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुके हैं। बैंक खाता खुलवाना हो, लोन लेना हो या ई-केवाईसी पूरी करनी हो—लगभग हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है।

अगर आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी किया गया है, तो उसे आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। सरकार ने Aadhaar-PAN Linking (आधार-पैन लिंकिंग) के लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तारीख तय की है। तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है।

पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाएंगे और न ही बैंकिंग लेनदेन जैसी जरूरी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। इसके अलावा नियमों का पालन न करने पर ₹1,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पैन कार्ड से जुड़ा अहम अपडेट, नजरअंदाज न करें

बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि उनका पैन कार्ड किस आधार पर जारी हुआ था। लेकिन अगर आपका पैन आधार नंबर का उपयोग करके 1 अक्टूबर 2024 से पहले बनाया गया है, तो आपको एक जरूरी काम करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल अप्रैल में जारी सूचना में बताया है कि ऐसे पैन कार्ड को 31 दिसंबर 2025 से पहले आधार से जोड़ना जरूरी है। समय पर यह प्रक्रिया पूरी न होने पर आगे चलकर परेशानी हो सकती है।

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जब डिजिटल तरीके से लिंक न हो पाए, तो क्या करें?

कई बार सर्वर एरर, मोबाइल नंबर अपडेट न होने या जानकारी में असमानता के कारण आधार और पैन को ऑनलाइन या मैसेज के जरिए जोड़ना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में करदाता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जहां आप NSDL या UTIITSL द्वारा मान्यता प्राप्त पैन सेवा केंद्र पर जाकर जरूरी दस्तावेज जमा कर आधार-पैन की लिंकिंग सीधे करवाने की सुविधा ले सकते हैं।

ऑनलाइन पैन-आधार लिंकिंग की पूरी प्रक्रिया

अगर आप अपना पैन कार्ड आधार से जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर मौजूद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar विकल्प चुनें।

अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आधार से जुड़ी जानकारी सत्यापित करने वाले विकल्प पर टिक करें।

जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को निर्धारित जगह पर भरकर वेरिफाई करें। प्रक्रिया पूरी होते ही स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज दिखेगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

पैन बंद होने के बाद दोबारा कैसे चालू होता है

पैन और आधार की लिंकिंग पूरी न होने की वजह से कई बार पैन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में करदाता चाहें तो इसे दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ₹1,000 की निर्धारित राशि जमा करनी होती है। भुगतान पूरा होने के बाद Aadhaar-PAN Linking (आधार–पैन लिंकिंग) के लिए आवेदन किया जाता है। आवेदन स्वीकार होने पर पैन को फिर से सक्रिय होने में आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय लग सकता है।

नोट: यह ब्लॉग केवल जानकारी के उद्देश्य से है। आवेदन करने से पहले कृपया सरकारी वेबसाइट पर जाकर नवीनतम निर्देशों और पात्रता की पुष्टि जरूर करें।
हम किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

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