Tractor Subsidy Yojana : ट्रैक्टर पर सरकार कितना अनुदान देती है? आवेदन की समयसीमा और पूरी जानकारी यहां देखें

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना ( Tractor Subsidy Yojana ) के तहत सरकार दे रही है ₹3 लाख तक की सब्सिडी। कौन ले सकता है लाभ, जरूरी दस्तावेज और आवेदन तरीका जानें।

Tractor Subsidy Yojana :

खेती को आसान और लाभकारी बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टर सब्सिडी योजना ( Tractor Subsidy Yojana ) शुरू की है। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जा रहा है जो नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं लेकिन आर्थिक कारणों से पीछे रह जाते हैं। सरकार 45 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर अधिकतम ₹3 लाख तक की आर्थिक मदद देती है। यह योजना खासतौर पर अनुसूचित जाति से जुड़े किसानों के लिए बनाई गई है, ताकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी पैदावार बढ़ा सकें। ट्रैक्टर उपलब्ध होने से खेती का समय और खर्च दोनों कम होते हैं।

कब तक कर सकते हैं आवेदन

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना ( Tractor Subsidy Yojana ) के तहत सरकार ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा खत्म होने के बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में किसानों के लिए बेहतर यही रहेगा कि वे पहले से आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और तय तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि आखिरी समय की जल्दबाजी या किसी परेशानी से बचा जा सके।

योजना का लाभ किन्हें मिलेगा

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना ( Tractor Subsidy Yojana ) का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो हरियाणा में रहते हैं और अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि आवेदन करने वाले किसान के नाम पर खेती की जमीन होना जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी किसान ने पिछले पाँच सालों में पहले ही किसी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना ( Tractor Subsidy Yojana ) का लाभ लिया है, तो वह इस बार पात्र नहीं माना जाएगा। इन शर्तों के चलते हरियाणा के कई योग्य किसान इस योजना को लेकर आगे आ रहे हैं और समय रहते आवेदन कर रहे हैं।

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना ( Tractor Subsidy Yojana ) में आवेदन करते समय किसानों को कुछ जरूरी कागजात तैयार रखने होते हैं। पहचान के प्रमाण के रूप में आधार से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है। इसके अलावा बैंक खाते से संबंधित पासबुक की कॉपी जरूरी होती है, ताकि लाभ की राशि सही खाते में भेजी जा सके। अनुसूचित जाति से जुड़े किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। साथ ही किसान को अपनी कृषि भूमि का विवरण और फैमिली आईडी से जुड़ी जानकारी भी आवेदन के दौरान देनी होती है।

ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Step 1: योजना में आवेदन करने से पहले किसान को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।
Step 2: रजिस्ट्रेशन के बाद हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट खोलें।
Step 3: वहां ट्रैक्टर सब्सिडी योजना से जुड़ा लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
Step 4: आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और कृषि से जुड़ी जानकारी भरें।
Step 5: मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
Step 6: आखिर में OTP के जरिए मोबाइल और आधार सत्यापित कर फॉर्म जमा कर दें।

योजना का मुख्य लक्ष्य

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना ( Tractor Subsidy Yojana ) को लागू करने के पीछे सरकार की सोच यह है कि अनुसूचित जाति से जुड़े किसान आधुनिक साधनों के साथ खेती कर सकें। जब किसान के पास खुद का ट्रैक्टर होता है, तो खेत से जुड़े कई काम कम समय में पूरे हो जाते हैं। इससे बाहरी साधनों पर खर्च घटता है और खेती अधिक व्यवस्थित रूप से की जा सकती है। सरकार का प्रयास है कि मशीनों की सुविधा देकर किसानों को अपने काम पर पूरा नियंत्रण मिले और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।

नोट: यह ब्लॉग केवल जानकारी के उद्देश्य से है। आवेदन करने से पहले कृपया सरकारी वेबसाइट पर जाकर नवीनतम निर्देशों और पात्रता की पुष्टि जरूर करें।
हम किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

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